जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ऋण बीमा के बावजूद विधवा महिला को प्रताड़ित करने वाले केनफिन होम लिमिटेड पर सख्त कार्रवाई की है। बैंक की संपत्ति कुर्क कर 23 अगस्त को नीलामी की तिथि निर्धारित कर दी गई है।
प्रकरण देहरादून के चुक्खुवाला क्षेत्र निवासी माला देवी का है, जिनके पति उदय शंकर ने मकान खरीदने के लिए केनफिन होम लिमिटेड से ₹20 लाख का होम लोन लिया था। इस ऋण पर बीमा भी कराया गया था, और अब तक ₹12.22 लाख की किश्तें जमा की जा चुकी थीं। दुर्भाग्यवश, 20 जनवरी 2025 को उदय शंकर का निधन हो गया।
बीमा होने के बावजूद बैंक और बीमा कंपनी ने कोई सहायता नहीं दी और माला देवी को लगातार परेशान किया जाने लगा। पति की मृत्यु के बाद न सिर्फ माला देवी मानसिक रूप से परेशान रहीं, बल्कि उनके दो छोटे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई।
मामला जिलाधिकारी सविन बंसल के संज्ञान में आते ही त्वरित कार्रवाई की गई। केनफिन होम लिमिटेड के जीएमएस रोड स्थित शाखा प्रबंधक पर ₹22 लाख की वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी की गई और बैंक की संपत्ति कुर्क कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
डीएम बंसल ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप गरीब, निर्बल और पीड़ित जनों को न्याय दिलाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जो भी संस्थान आमजन को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैंक ऋण बीमा धोखाधड़ी के मामलों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी है, और दोषी संस्थानों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।

