नगर पालिका परिषद मसूरी में उत्तराखण्ड नगरीय फेरी व्यवसायी नियमावली-2016 के तहत गठित टाउन वेंडिंग समिति (TVC) की चौथी बैठक आयोजित की गई। बैठक में पटरी और फेरी व्यवसायियों से जुड़ी आपत्तियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के दौरान चिन्हित पटरी व्यवसायियों की पात्रता को लेकर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की गई, जिसमें जांच के बाद कुल 93 पटरी व्यवसायियों को विस्थापन हेतु पात्र पाया गया। वहीं 19 व्यवसायियों की पात्रता स्पष्ट न होने के कारण उनकी जांच एलआईयू (LIU) के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया।
नगर पालिका द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि 20 दिसंबर 2025 से मॉल रोड पर किसी भी प्रकार की पटरी या फड़ लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सभी पात्र पटरी व्यवसायियों को 16 दिसंबर 2025 को नगर पालिका कार्यालय में उपस्थित होकर नवीन चिन्हित वेंडिंग जोन का आवंटन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
अंत में जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद ने सभी फड़ और फेरी व्यवसायियों से लिए गए निर्णयों के सुचारु क्रियान्वयन में सहयोग करने की अपील की है।

