जिन के नाम पहले नगर निकाय (शहरी क्षेत्र) की मतदाता सूची में दर्ज थे, और अब उनका नाम पंचायत चुनाव की सूची में आ गया है, ऐसे व्यक्तियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि ऐसे व्यक्ति पंचायत चुनाव में नामांकन करते हैं, तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।
निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाए और किसी भी प्रकार के दबाव में आकर नामांकन को अस्वीकार न किया जाए। साथ ही, संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें।
चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रत्येक मतदाता को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अवसर मिले। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था को रोकने के लिए जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

