देहरादून: उत्तराखंड में अवैध रूप से जमीन खरीदकर होटल, रिसॉर्ट और लग्जरी विला बनाने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीन की जांच की जा रही है।
अब तक की जांच में नैनीताल जिले में भूमि कानूनों के उल्लंघन के 64 मामले सामने आए हैं। इन मामलों में संबंधित खरीददारों को एसडीएम कोर्ट से नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खासतौर पर नैनीताल, रामनगर, भीमताल, भवाली, रामगढ़, धानाचूली और मुक्तेश्वर जैसे क्षेत्रों में ऐसी खरीद-फरोख्त के मामले दर्ज किए गए हैं। जल्द ही ये जमीनें जब्त कर राज्य सरकार के अधीन कर दी जाएंगी।
भूमि कानूनों की अनदेखी कर बनाई जा रही थीं संपत्तियां
उत्तराखंड के भूमि कानूनों के अनुसार, राज्य के बाहर के व्यक्ति यहां अधिकतम 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद सकते हैं। इससे ज्यादा जमीन खरीदने के लिए सरकार या जिला प्रशासन से विशेष अनुमति लेना अनिवार्य है। बावजूद इसके, बाहरी राज्यों के लोग बड़े पैमाने पर जमीन खरीदकर नियमों का उल्लंघन कर होटल और रिसॉर्ट बना रहे थे।
सरकार की सख्ती से दिल्ली, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों के भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों के खिलाफ अर्जित की गई जमीन को जब्त किया जाएगा।
संपत्तियों की व्यापक जांच शुरू
सरकार ने राज्य के गठन के बाद से अब तक बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई जमीन और संपत्तियों की जांच के आदेश दिए हैं। अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण और निर्माण के मामलों में दोषी पाए गए लोगों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।