रात्रि 11 बजे के बाद बार और क्लबों पर रोक: हयात बार का 24 घंटे का लाइसेंस रद्द

Spread the love

देहरादून:  हाल ही में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा हयात बार के संचालन समय को 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे कर दिया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि सभी बार, पब, क्लब आदि के संचालन की समयावधि समान रहेगी, जो रात्रि 11:00 बजे तक ही होगी। यह निर्णय, बार की अतिरिक्त समय अवधि को निरस्त करने की सिफारिश के साथ, आबकारी आयुक्त द्वारा अगस्त माह में दी गई स्वीकृति के बावजूद लिया गया है।

डीएम सविन बंसल ने कहा, “मेरे जनपद में संचालन की अवधि को लेकर सख्त नियम होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।”

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बड़ा कदम उठाते हुए, आबकारी मैन्युअल के सेक्शन 59 में वर्णित विशेष शक्तियों का प्रयोग कर, जनपद में सप्ताहांत में बार और क्लबों के संचालन की वर्षों पुरानी 1 घंटे की अतिरिक्त अनुमति को समाप्त कर दिया है। अब सप्ताहांत पर भी बार, पब, होटल और रेस्टोरेंट के बार आदि रात्रि 11 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे।

उत्तराखंड में हाल के दिनों में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन की टीमें बार, पब और क्लबों पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *