नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2024-25 में मतदान के दौरान पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान-पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य होंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, 23 जनवरी 2025 को होने वाले मतदान के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है:
1. आधार कार्ड
2. पासपोर्ट
3. ड्राइविंग लाइसेंस
4. पैन कार्ड
5. सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, स्थानीय निकाय या निजी संस्थानों द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र
6. बैंक / डाकघर पासबुक
7. राशन कार्ड
8. भूमि या भवन रजिस्ट्री दस्तावेज / संपत्ति कर बिल
9. छात्र पहचान-पत्र / लाइब्रेरी कार्ड
10. जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र
11. शस्त्र लाइसेंस
12. पेंशन दस्तावेज
13. भूतपूर्व सैनिक विधवा / आश्रित प्रमाण-पत्र
14. रेलवे / बस पास
15. दिव्यांग प्रमाण-पत्र
16. स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र
17. बिजली / पानी / टेलीफोन बिल
18. दुकान पंजीकरण प्रमाण-पत्र
19. गैस कनेक्शन दस्तावेज (ब्लू बुक)
20. अन्नपूर्णा योजना कार्ड
21. परिवहन विभाग द्वारा जारी संवाहक लाइसेंस
22. परिवार रजिस्टर का सत्यापित अंश
23. निवास प्रमाण-पत्र
24. बस्तियों में राज्य पुलिस द्वारा जारी पहचान-पत्र
इसके अलावा, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत लेखपाल या संबंधित ग्राम के तैनात अध्यापक भी मतदाता की पहचान सत्यापित कर सकते हैं। मतदाताओं से अनुरोध है कि मतदान के दिन इनमें से कोई एक वैध दस्तावेज लेकर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।