उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आयोग ने “अधिकतम चुनाव व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024” लागू करते हुए चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया है। नए नियमों के तहत प्रत्याशियों को अपनी तय सीमा के भीतर ही खर्च करना होगा
प्रत्याशियों की नई खर्च सीमा
– नगर निगम
– 40 वार्ड तक के प्रमुख: ₹20 लाख
– 41-60 वार्ड तक के प्रमुख: ₹25 लाख
– 61 या उससे अधिक वार्डों के प्रमुख: ₹30 लाख
– नगर पालिका
– 10 वार्डों तक के अध्यक्ष: ₹6 लाख
– 10 से अधिक वार्डों के अध्यक्ष: ₹8 लाख
– सदस्य: ₹80,000
– नगर पंचायत
– अध्यक्ष: ₹3 लाख
– सदस्य: ₹50,000
– उपनगर प्रमुख (नगर निगम): ₹2 लाख
निर्वाचन आयोग ने 22 पृष्ठों का विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें खर्च की सीमा और लेखा-जोखा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शामिल है। प्रशासन प्रत्याशियों के खर्च का निरीक्षण करेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार का यह कदम न केवल निकायों को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और संतुलित बनाए रखने का भी प्रयास है।