मसूरी: नगर पालिका परिषद, मसूरी द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मीट विक्रेताओं सहित सभी खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने एक अधिसूचना जारी कर सभी संबंधित व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।
उक्त निर्देश उत्तराखंड खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिए गए हैं, जिसमें खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
1. कार्मिकों की स्वच्छता: खाद्य निर्माण और परोसने वाले कर्मचारियों के लिए मास्क, ग्लव्स, और हेडगियर का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
2. स्वच्छ आदतें: खाद्य पदार्थों को छूने से पहले धूम्रपान, थूकना, बालों में हाथ फेरना, और अन्य अस्वच्छ आदतों से बचने का निर्देश दिया गया है ताकि बेक्टिरियल संक्रमण से बचा जा सके।
3. संक्रामक रोगों का खतरा: ऐसे व्यक्तियों को खाद्य निर्माण या वितरण स्थलों पर काम पर न रखने के निर्देश दिए गए हैं, जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हों।
4. चिकित्सीय प्रमाण पत्र: सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की सूची और उनके चिकित्सीय प्रमाण पत्र कार्यस्थल पर सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है।
5.सफाई पर विशेष जोर: कार्यस्थल पर थूकने और गंदगी फैलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
6. मीट के प्रकटीकरण का नियम: मीट बेचने वाले विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से यह बताने के लिए कहा गया है कि वे ‘हलाल’ या ‘झटका’ मांस बेच रहे हैं।
यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद ने सभी होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशनों को निर्देशित किया है कि वे अपने सदस्य प्रतिष्ठानों को इन नियमों के अनुपालन के लिए सूचित करें।
(डॉ. आभास, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मसूरी)