उत्तराखंड में निकाय चुनाव की प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रवर समिति का कार्यकाल 9 अक्टूबर के बाद एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई।
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित इस समिति को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में संशोधन के लिए बनाया गया था। समिति को ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक माह का समय दिया गया था। बैठक में यह तय किया गया कि 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी आरक्षण, 2018 के चुनावों की तरह लागू होगा।
मंत्री अग्रवाल ने बताया कि निकाय चुनाव का कार्यक्रम 10 नवंबर को उच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे की जटिलता को देखते हुए अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी। अगर प्रवर समिति रिपोर्ट नहीं देती है, तो चुनाव अध्यादेश के आधार पर कराए जा सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का सहारा लिया जा सकता है।